लखनऊ: 22 लाख हड़पने के मामले में दलजीत- जतिंदर की अपील खारिज, जेल भेजे गए
Lucknow: Daljit and Jatinder's appeal rejected in Rs
लखनऊ। व्यापार के नाम पर 22 लाख 20 हजार रुपये हड़पने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दायर अपील को अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपीलार्थी दलजीत सिंह और जतिंदर कौर को तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया।
सरकारी वकील अभय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में पानदरीबा निवासी अवतार सिंह ने 11 अक्टूबर 2018 को आलमबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले दलजीत सिंह से उनके पारिवारिक संबंध थे। वादी के पुत्र की घाना में सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद कोर्ट के आदेश से उन्हें क्लेम की धनराशि मिली थी।
इसकी जानकारी होने पर दोषी दलजीत सिंह और उसकी भाभी जतिंदर कौर ने व्यापार के लिए उनसे पैसा मांगा और एक वर्ष में लौटाने का आश्वासन देकर विभिन्न तिथियों में 22 लाख 20 हजार रुपये उधार लिए। इसके बाद चार वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्होंने रकम की वापस नहीं की और पैसा मांगने पर अपने साथियों के साथ मिलकर वादी को जान से मारने धमकी भी दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2024 को दलजीत सिंह और जतिंदर कौर को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष की सजा सुनाई, जबकि अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया था। अपीलीय अदालत ने भी सुनवाई के बाद सजा को सही ठहराते हुए दोषियों को राहत देने से इन्कार कर दिया।